उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए UP Ration Card जारी किए हैं। यह कार्ड गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी वाली अनाज, जैसे चावल, गेहूं, चीनी, आदि प्रदान किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के ज़रिए अपने नागरिकों को न केवल सस्ता राशन मुहैया कराती है, बल्कि उनके बेहतर जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम भी उठाती है। यहाँ हमने आपको राशनकार्ड आवेदन करने, यूपी राशनकार्ड ऑनलाइन चेक करने और यूपी राशनकार्ड डाउनलोड करने इससे संबधित सभी जानकारी दी है।
यूपी राशन कार्ड पात्रता सूची कैसे देखें – पूरी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत पात्र नागरिकों को प्रति माह सब्सिडी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित की जाती है।
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम राशन कार्ड पात्रता सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “महत्वपूर्ण लिंक्स” भाग में “राशन कार्ड पात्रता सूची” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 2: क्षेत्र का चयन करें
अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
- जिला
- ब्लॉक / टाउन
- ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत चुनने के बाद कोटेदारों (डीलरों) की सूची दिखाई देगी। प्रत्येक कोटेदार के नाम के साथ उसके अंतर्गत आने वाले राशन कार्डों की संख्या भी दर्शाई जाएगी।

नोट: शहरी क्षेत्रों (नगर पालिका/नगर निगम) के लिए ग्राम पंचायत का विकल्प नहीं आता है।
चरण 3: पात्रता सूची देखें
- अब आपको राशन कार्ड वाले कालम में दिख रहे नंबर या लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही पात्रता सूची आपके सामने दिखने लगेगी।
इस सूची में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होते हैं:
- राशन कार्ड धारक का नाम
- पिता/पति का नाम
- माता का नाम
- यूनिट (सदस्यों) की संख्या
- डिजिटल हस्ताक्षर सहित राशन कार्ड जारी करने की तिथि
- डिजिटाइज्ड राशन कार्ड नंबर
💡 यदि सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
- टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल करें
- संबंधित जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी या जिलापूर्ति अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करें
- अपना राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए विभागीय वेबसाइट का उपयोग करें
UP Ration Card के प्रकार
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं:
- बीपीएल (Below Poverty Line) कार्ड: यह उन परिवारों को दिया जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बीपीएल कार्डधारक परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है।
- एपीएल (Above Poverty Line) कार्ड: एपीएल कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं। इन्हें भी सरकार से कुछ रियायती दरों पर राशन मिलता है, लेकिन बीपीएल कार्डधारकों के मुकाबले यह थोड़ी कम मात्रा में होता है।
- अंत्योदय कार्ड: यह कार्ड सबसे गरीब परिवारों को दिया जाता है, जिन्हें बहुत कम आय होती है। इन्हें सरकार से सबसे ज्यादा रियायत पर अनाज मिलता है।
यूपी राशन कार्ड के लिए पात्रता
इसे बनवाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएँ होनी चाहिए:
- निवास प्रमाण: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय प्रमाण: आवेदक की आय, विभिन्न श्रेणियों के अनुसार होनी चाहिए। बीपीएल और अंत्योदय कार्ड के लिए कम आय होनी चाहिए, जबकि एपीएल कार्ड के लिए मध्यम आय वाले परिवार पात्र होते हैं।
- पहले से कोई राशन कार्ड न हो: जिस परिवार का पहले से कोई कार्ड नहीं है, वही नया बनवा सकता है।
राशन कार्ड आवेदन के लिए जरुरी कागजात
कार्ड बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित कागजातों की जरूरत होगी, जो निचे इस प्रकार से दिए गए हैं:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (बीपीएल और अंत्योदय कार्ड के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया
इसे बनवाना अब काफी आसान हो गया है, क्योंकि इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहां ‘राशन कार्ड आवेदन’ का विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी, जैसे नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, पता, आधार कार्ड नंबर आदि को सही-सही भरें।
- इसके बाद आवश्यक कागजात, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आदि अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट करें। आपका आवेदन नंबर नोट कर लें, ताकि आप भविष्य में यूपी राशनकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- निकटतम खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय या जनसेवा केंद्र जाएं।
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही-सही भरकर, जरूरी कागजातों के साथ जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद, अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे और इसके बाद आपका कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
इससे मिलने वाले लाभ
इससे मिलने वाले लाभ निम्नलिखित है, जिनके विषय में निचे चर्चा किया गया है:
- सस्ते अनाज की उपलब्धता: कार्ड धारकों को सरकार द्वारा सब्सिडी पर चावल, गेहूं, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। इससे गरीब परिवारों को सस्ते में भोजन मिल जाता है।
- सरकारी योजनाओं में लाभ: कार्ड का उपयोग कई अन्य सरकारी योजनाओं में भी किया जाता है, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि।
- पहचान पत्र के रूप में उपयोग: इसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है।
- सामाजिक सुरक्षा: इससे गरीब परिवारों को भोजन की सुरक्षा मिलती है, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।
इससे जुड़ी समस्याएँ और समाधान
इससे जुड़ी समस्या इस प्रकार से हैं:
- आवेदन रिजेक्ट हो गया: यदि आपका आवेदन अस्वीकार हो जाता है, तो आप ऑनलाइन या खाद्य विभाग कार्यालय जाकर अस्वीकरण का कारण जान सकते हैं और जरूरी सुधार कर सकते हैं।
- गलत जानकारी : यदि आपके इस कार्ड में कोई गलती हो गई है, जैसे नाम, पता या किसी सदस्य की जानकारी गलत है, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- राशन वितरण में अनियमितता: यदि किसी राशन की दुकान से आपको समय पर या सही मात्रा में राशन नहीं मिल रहा है, तो आप जिला खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
निष्कर्ष
Uttar Pradesh Ration Card गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इससे न केवल सस्ता भोजन प्राप्त होता है, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है। यदि आपके पास अभी तक यह नहीं है, तो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें और इसके सभी लाभों का फायदा उठाएं।
FAQ
राशन कार्ड बनवाने में कितना समय लगता है?
आवेदन करने के बाद सामान्यतः 15 से 30 दिनों के भीतर आपका कार्ड जारी हो जाता है।
कार्ड खो जाने पर क्या करें?
यदि आपका कार्ड खो गया है, तो आप खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर डुप्लीकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसी सदस्य का नाम कैसे हटाएं?
यदि कोई सदस्य परिवार से अलग हो चुका है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके नाम को हटाने के लिए खाद्य विभाग में आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा सकती है।